खाद्य विभाग के 11 कर्मियों पर 5 लाख रुपये से अधिक का अर्थदण्ड

सिवनी। कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने गुरुवार को सीएम हेल्प लाइन की शिकायतों को अटैण्ड न करने वाले खाद्य विभाग के 11 अधिकारियों-कर्मचारियों पर पांच लाख चार हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। अधिरोपित जुर्माना अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन से वसूला जायेगा इस संबंध के आदेश जिला कलेक्टर ने जारी किये हैं।

कार्यालय कलेक्टर से मिली जानकारी के अनुसार सीएम हेल्पलाईन पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए ऐसी सभी शिकायतें पर जो बिना किसी निराकरण दर्ज किए उच्च लेवल (नॉन अटैण्ड) में जाती है, उनसे संबंधित लेवल अधिकारी पर अर्थदण्ड जारी करने के आदेश जारी किए गए थे। जिनमें बीते दिन खाद्य विभाग के कुल 11 अधिकारी- कर्मचारियों पर अर्थ दण्ड आरोपित किया गया था तथा इन्हें जिला रेडक्रॉस सोसायटी के खाते में जमा करने के आदेश दिए गए थे, किन्तु अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि संबंधितों द्वारा अबतक जमा न करने की स्थिति में आरोपित राशि को संबंधितों के वेतन से काटने के आदेश जारी किए गए हैं।

जारी आदेशानुसार जिला आपूर्ति अधिकारी शैलेष कुमार शर्मा पर 71100 हजार रुपये, सहायक आपूर्ति अधिकारी पीएस मरावी पर 900 रुपये एवं कृष्णपाल मरावी पर 9000 हजार रुपये तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शबनम शेख पर 19800 हजार रुपये, रीता मर्सकोले पर 76200 रुपये, प्रतीक कुमार तिवारी पर 124700 रुपये, गीतराज गडोम पर 10700 हजार रुपये, हेमन्त मेश्राम पर 3500 रुपये, ज्योति पटले पर 2100 रुपये, दलप्रताप सिंह पैगाम पर 29000 रुपये एवं अमित चौधरी पर 157000 रुपये का जुर्माना किया गया। जुर्माने की राशि को वेतन से काटी जाकर जिला रेडक्रॉस सोसायटी के खाते में जमा किए जाने हेतु आदेश जारी किए गए हैं।