इंदौर कांग्रेस प्रत्याशी नामवापसी के खिलाफ फिर हाईकोर्ट पहुंची कांग्रेस

सिंगल बैंच के फैसले को दी चुनौती, सुनवाई कल

इंदौर – कांग्रेस के वैकल्पिक प्रत्याशी मोतीसिंह पटेल (सब्स्टीट्यूट कैंडिंडेट) का नामांकन स्वीकार नहीं करने पर कांग्रेस फिर हाई कोर्ट पहुंच गई है। उसने इंदौर हाईकोर्ट की एकलपीठ के याचिका खारिज करने के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी है। सुनवाई 3 मई को होगी। अपीलकर्ता और चुनाव आयोग दोनों का पक्ष सुना जाएगा।
बता दें कि कांग्रेस की ओर से जारी फॉर्म-B में अक्षय कांति बम के साथ सब्स्टीट्यूट कैंडिडेट के रूप में पटेल का नाम दिया था। स्क्रूटनी में पटेल का नामांकन खारिज कर दिया गया था। इसके बाद मुख्य प्रत्याशी अक्षय ने भी 29 अप्रैल को नाम वापस ले लिया। इसके चलते कांग्रेस मैदान से पूरी तरह बाहर हो गई थी। अब कांग्रेस चाहती है कि यदि अक्षय ने नामवापसी की है तो हमारे सब्स्टीट्यूट कैंडिडेट मोतीसिंह पटेल को नामांकन स्वीकार करते हुए उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए।

यह है मामला

इंदौर संसदीय सीट पर कांग्रेस की तरफ से घोषित प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने 29 अप्रैल को नामांकन वापस ले लिया था। डमी प्रत्याशी मोतीसिंह पटेल का इससे पहले ही नामांकन खारिज हो चुका था। इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने याचिका पर 30 अप्रैल को सुनवाई की थी। तब हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा, ‘जिस सब्स्टीट्यूट कैंडिडेट को अधिकृत प्रत्याशी बनाने की मांग की गई है, वो अब दौड़ में ही नहीं है। उसका फॉर्म तो नामांकन की स्क्रूटनी के समय ही रिजेक्ट हो चुका है। अगर इस पर आपत्ति है तो अलग से चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं।’ इसके बाद हाई कोर्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में दावेदारी करने वाली मोतीसिंह पटेल की याचिका भी खारिज कर दी। इसी को ऊपरी अदालत में आज 2 मई को चुनौती दी गई, 3 मई को सुनवाई की तारीख दे दी गई है।