राहुल गाँधी को मिली जमानत; 13 अप्रैल को होगी सुनवाई अब आगे क्या होगा?

मोदी सरनेम टिप्पणी पर मानहानि मामले में सजा सुनाए जाने के 11 दिन बाद आज सोमवार (3 अप्रैल, 2023) को राहुल गांधी सूरत सेशन कोर्ट में अपील करने पहुंचे थे।

मोदी सरनेम मामले को लेकर राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक सूरत कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 13 अप्रेल को होगी। वहीं 2 साल की सजा की याचिका पर 3 मई को कोर्ट सुनवाई करेगा। मोदी सरनेम टिप्पणी पर मानहानि मामले में सजा सुनाए जाने के 11 दिन बाद आज सोमवार (3 अप्रैल, 2023) को राहुल गांधी सूरत सेशन कोर्ट में अपील करने पहुंचे थे। फिलहाल राहुल गांधी सूरत कोर्ट से निकल गए हैं। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता ‘राहुल गांधी ज़िंदाबाद’ के नारे लगा रहे हैं। बीते महीने सूरत के सीजेएम कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि केस में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने इस सजा को चुनौती देने के लिए राहुल को एक महीने का समय दिया था। सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार, कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए याचिका तैयार की गई है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने आज सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल की।

पूरा मामला
2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने धारा 504 के तहत राहुल को दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत दे दी। इसके साथ ही उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी थी। दरअसल, 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, ‘कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?’ इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय की मानहानि की है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था।