सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों की याचिका पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिये

नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस को भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिये हैं। इससे पहले पहलवानों ने अपनी याचिका में कहा था कि शिकायत के बाद भी बृजभूषण के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। पहलवान अभी बृजभूषण के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण के साथ ही डराने धमकाने के भी आरोप लगाये थे। वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सोलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा पुलिस इस मामले में आज ही प्राथमिकी दर्ज करेगी।
वहीं इससे पहले पहलवानों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में महिला पहलवानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह किया। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नाबालिग लड़की को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर एक हलफनामा भी दायर करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को खतरे की आशंका का पर्याप्त आंकलन करने और नाबालिग लड़की को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिये। वहीं पुलिस की ओर से पेश सोलीसीटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि पुलिस इन सभी बातों का ध्यान रखेगी। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे पहलवानों के समर्थन में अब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव और ओलंपिक स्वर्ण विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भी उतरे हैं। इनका कहना है कि पहलवानों को न्याय मिलना चाहिये। इन दोनो का ही कहना है कि हमारे खिलाड़ियों को न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर देखकर दुख होता है। साथ ही कहा कि इस मामले में न्याय होना चाहिये।