”कोलार सिक्सलेन सड़क निर्माण“ की आड़ में चुनावी चंदा एकत्र करने की मंशा से कोलार क्षेत्र के रहवासियों के निवास पर प्रदेश की भाजपा सरकार ने लगवाये अतिक्रमण के लाल निशान

भोपाल। मध्यप्रदेश में भाजपा शासन ने वर्ष 2023 विधानसभा चुनाव में चुनावी फण्ड इकट्ठा करने की मंशा से कई अनियमितताओं के साथ ‘‘कोलार सिक्स लेन’’ सीमेंट काँक्रीट सड़क ग्यारह माह में बनाने की घोषणा कर क्रियान्वयन किया है। विधि अनुसार ‘‘कोलार सिक्सलेन’’ का नोटिफिकेशन प्रकाशित नहीं किया, रोड की चौड़ाई टेंडर में नहीं बतायी गयी, रोड की चौड़ाई प्रदर्षिति किये बिना भू-स्वामियों के भवनों पर 2 फिट से लेकर 18 फिट तक अतिक्रमण के निषान लगाये गये। रोड बनाने के पूर्व सीवर लाईन, पेयजल लाईन, बिजली लाईन, गैस लाईन, नहीं बनायी गयी। ‘‘सिक्सलेन रोड’’ के मापदण्ड के अनुसार पैदल पथ, सर्विस रोड, मेट्रो लाईन आदि की जानकारी नहीं बतायी गयी।

विष्व भर में पर्यावरण कारणों से ‘‘सीमेंट काँक्रीट’’ रोड का विरोध हो रहा है, तो यह ‘‘सीमेंट काँक्रीट’’ रोड क्यों बनायी जा रही है। जबकि ‘‘सीमेंट काँक्रीट’’ रोड की लागत डामर रोड की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, तो डामर रोड क्यों नहीं बनायी जा रही है। ‘‘सिक्सलेन रोड’’ के स्थान पर ‘‘एलोकेटेड हाइवे बनाया जा सकता है?’’ इस पर विचार क्यों नहीं किया गया? कोलार क्षेत्र घनी बस्ती एवं बाजार का क्षेत्र है। यहाँ पर कॉलोनी, दुकानों की सर्विस रोड एवं पैदल पथ मार्ग बनाना अनिवार्य होगा, मेट्रो का स्थान निष्चित करना होगा, इस प्रकार लगभग कम से कम 8 लेन की जमीन अधिग्रहित की आवष्यकता होगी, लेकिन भाजपा सरकार ने इस प्रकार की कोई तैयारी नहीं की। भाजपा सरकार ने अधूरे सर्वे के आधार पर रोड निर्माण का कार्य प्रारम्भ करवाया। कार्यालय नायब तहसीलदार, तहसील-कोलार, जिला-भोपाल (म.प्र.) के पत्र क्रमांक-240/ना.तह./2022, दिनांक 16.12.2022 में मुझे सूचना के अधिकार में जानकारी दी गई। तहसील कोलार स्थित प्रस्तावित सिक्सलेन सीमेंट काँक्रीट रोड के चिन्हांकन के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बताये अनुसार सर्वधर्म पुल से गोल जोड़ सड़क की ओर जाते समय वर्तमान प्रचलित कोलार मुख्य मार्ग के दाहिने और 65 फिट एवं बायें ओर 45 फिट का स्थल पर चिन्हांकन लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधियों के साथ जाकर प्रारम्भिक निषानात कायम किया गया।” इस सर्वे में सर्वधर्म पुल से चूनाभट्टी होते हुए कोलार तिराहे का व्ही.आई.पी. बस्ती का सर्वे करीब 3 किमी का सर्वे नहीं किया अथवा अधूरे सर्वे के आधार पर टेंडर कैसे प्रभावित किया गया।

(1) नोटिफिकेशन का प्रकाशन नहीं किया-पी.डब्ल्यू.डी., नगर निगम ने लिखा संधारित नहीं किया, जबकि सिक्सलेन का प्रावधान में पहले सर्वे होता है, इसकी लम्बाई चौड़ाई की जद में, सरकारी जमीन, अतिक्रमित जमीन, अधिग्रहित की जाने वाली जमीन, भूस्वामित्व के मकान, दुकान, भूमि का भू-स्वामी, मकान मालिक, दुकान मालिक के नाम, खसरा नंबर, मकान नंबर का विवरण होता है। जिसे नोटिफिकेषन में प्रकाषित किया जाता, नोटिफिकेषन में सिक्सलेन रोड की परिधि में आने वाले मकान, भू-स्वामियों को दावा आपत्ति का एक माह का समय दिया जाता है। उसके आधार पर मुआवजा निर्धारित होता है, फिर टेंडर होकर निर्माण कार्य शुरू होता है। कोलार सिक्सलेन मामले में इस प्रकार किसी नियम का पालन नहीं किया गया।
(2) कार्यालय मुख्य अभियंता (राजधानी परिक्षेत्र), म.प्र. लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, भोपाल (म.प्र.) ने मुझे सूचना के अधिकार में जो जानकारी दी, उससे मुझे ज्ञात हुआ कि इस टेंडर में रोड की लम्बाई 15.10 किमी बतायी, परन्तु रोड की चौड़ाई नहीं दर्षायी गयी। ऐसी अधूरी निविदा प्रकाषित क्यों करवायी गयी?

(3) कार्यालय नगर निगम, भोपाल ने पत्र क्र.-278/याँ.वि./22, भोपाल, दिनांक 28.11.2022 में मुझे सूचना अधिकार की जानकारी देते हुए बताया कि ‘‘सूचना का अधिकार आवेदन के बिन्दु क्रमांक-1 से 6 की जानकारी, जो कोलार रोड 15.10 किमी लम्बाई 105 फिट चौड़ाई से सिक्सलेन सीमेंट काँक्रीट रोड के संबंध में चाही गयी जानकारी का सड़क निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। अतः यांत्रिकी विभाग, जोन क्रमांक-18, जोन क्रमांक-19 द्वारा उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।’’ मुझे सूचना के अधिकार में कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संचारण/ संधारण से भाग क्र.-02, भोपाल द्वारा पत्र क्र.-4772/सू.का.अधि./21-22, भोपाल, दिनांक 23.11.2022 में जानकारी दी गयी कि चाही गयी जानकारी के बिन्दु क्रमांक-1, 4, 5 जो नोटिफिकेषन, दावा-आपत्ति, चिन्हांकन, मकानों पर लगाये गये लान निषान से संबंधित है, उसकी जानकारी लोक निर्माण विभाग मंे संधारित नहीं है। जबकि नायब तहसीलदार कार्यालय ने सूचना अधिकार में बताया कि सिक्सलेन रोड के दाहिने 65 फिट एवं बायें 45 फिट का चिन्हांकन लोक निर्माण विभाग के साथ किया।

(4) मध्यप्रदेष शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक-53/118/2022/ 19/यो./2972, भोपाल, दिनांक 01.09.2022 के कोलार सिक्सलेन के निविदा स्वीकृति पत्र में कोलार सिक्सलेन की लम्बाई 15.10 किमी बतायी, अनुमानित लागत रू. 22550.92 लाख बतायी, निविदा क्रमांक-200833 बतायी, परन्तु रोड की चौड़ाई क्यों नहीं बतायी? इसी प्रकार सी.पी.डब्ल्यू.डी., भोपाल के स्वीकृति पत्र में भी कोलार सिक्सलेन रोड की लम्बाई 15.10 किमी बतायी। अनुमानित लागत रू. 22550.92 लाख बतायी, परन्तु कोलार सिक्सलेन रोड की चौड़ाई का उल्लेख नहीं किया। स्वीकृति पत्र में सिक्स लेन मापदण्डों का उल्लेख नहीं है।

(5) हाईकोर्ट आदेष के बाद 24.08.2006, पिटीषन 112/2000 के बाद कई प्रमुख भवनों को स्वीकृति दी गयी। काँग्रेस की जागरूक विधायक डॉ. कल्पना पारूलेकर के 19 नवम्बर, 2009 के प्रष्न क्रमांक-22 (क्र.-1342) में पूछा कि कोलार रोड कोलार पाईप लाईन के दूसरी ओर 80 फिट बनाने के आदेष माननीय उच्च न्यायालय के आदेष के बाजवूद कितने भवन निर्माताओं को अनुमति दी गई? भवन निर्माता का नाम, पता, भूखण्ड की जानकारी सहित देवें। क्या जनहित में नगर पालिका कोलार के निर्माता द्वारा किये गये अवैध व्यवसायिक भवन निर्माण, भूखण्ड की उच्च स्तरीय जाँच करायेंगे, वैधानिक कार्यवाही करेंगे? कब तक कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं तो क्यों नहीं? इसके जवाब में शासन ने जब दिया कि माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेष के बावजूद 22 व्यवसायिक भवन अनुज्ञा प्रदान की। 281 आवासीय/ व्यवसायिक भवन निर्माताओं को नोटिस जारी किये, प्रकरण में जाँच की जा रही है। जाँच विस्तृत होने से समय सीमा बताना संभव नहीं।

मध्यप्रदेष शासन द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के 2 वर्ष बाद 2008 विधानसभा चुनाव के समय जिन 281 भूस्वामियों को नोटिस दिये, उनमें लिखा कि माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 24.08.2006 के पालन में आपको सूचित किया जाता है कि 7 दिन में अवैध निर्माण हटा लें। कोलार रोड की चौड़ाई 45 मीटर है। इस नोटिस के बाद सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिसमें जनचर्चा रही कि नोटिस की आड़ में भाजपा शासन के लोगों ने कोई लम्बा खेल खेला है, इसलिए कोई कार्यवाही नहीं हुई, सब सेटिंग हो गयी है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद 22 व्यवसायिक भवनों को अनुमति देना माननीय हाईकोर्ट की अवमानना माना जावेगा।

अभी जनचर्चा है कि जैसे 2008 में विधानसभा चुनाव के पूर्व भू-स्वामियों को 45 मीटर सड़क के नाम पर अतिक्रमण नोटिस दिये थे, उसी प्रकार वर्ष 2023 विधानसभा चुनाव के पूर्व कोलार सिक्सलेन रोड के नाम पर 110 फिट सड़क निर्माण के नाम पर भवन मालिक के भवन पर 2 फिट से 18 फिट तक अतिक्रमण हटाने के लाल निषान लगाये दिये हैं। जनचर्चा यह भी है कि भाजपा का चुनावी चंदा इकट्ठा होने के बाद जिन भवनों पर अतिक्रमण के लाल निषान लगाये हैं, उन पर कार्यवाही नहीं होगी। इसलिए नोटिफिकेषन प्रकाषित नहीं किया है, क्योंकि नोटिफिकेषन में रोड निर्माण की परिधि में आने वाले भवन मालिकों का प्लाट नम्बर, मकान नम्बर सहित विवरण प्रकाषित कर दावा आपत्ति बुलायी जावे। दावा आपत्ति के बाद मुआवज़ा निर्धारण होता, रोड की स्पष्ट चौड़ाई बतानी पड़ती। लेकिन भाजपा सरकार द्वारा चुनावी चंदा इकट्ठा करने की मंषा से नोटिफिकेषन का प्रकाषन नहीं किया।

मध्यप्रदेष काँग्रेस का संकल्प है कि जिन भू-स्वामियों के मकान पर भ्रष्टाचार की मंषा से 2 फिट से लेकर 18 फिट अतिक्रमण के निषान लगाये गये हैं, उनके साथ हो रही अन्याय पर इस अन्याय के विरूद्ध काँग्रेस पार्टी कोलार क्षेत्र के नागरिकों को पूर्ण सहयोग करेगी।