सीहोर के साईं प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड के 3 पदाधिकारियों की संपत्ति कुर्की के आदेश

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भोपाल। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सीहोर श्री अजय गुप्ता द्वारा निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत कार्यवाही करते हुए, निवेशकों का करोड़ों रूपये हड़प कर वापस नही करने वाली फर्म सांई प्रसाद प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के धारकों की अचल संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिये गये हैं। 

कलेक्टर श्री गुप्ता ने तीन आरोपियों क्रमश: बालासाहब पिता केशवराव भावकर निवासी चिचवाड़ पुणे (महाराष्ट्र), धर्मेन्द्र पिता लखनलाल खाती, निवासी-सुनेड़ एवं अमरसिंह पिता मोतीलाल मीणा ,निवासी गुलरपुरा हाल, आईटीआई कॉलोनी, नसरुल्लागंज की अचल संपत्ति के कुर्की के आदेश दिये हैं। 

कौन सी संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए

जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी अंतरिम आदेशानुसार बालासाहब की अचल संपत्ति 240 फचरर्ड वर्ल्ड वाईड मार्केटिंग एल.एल.पी. सेकेण्ड फ्लोर ताम्रकार मॉल न्यू बस स्टेण्ड पटेल पेट्रोल पंप के सामने, सीहोर, सुपर बिल्ट-अप एरिया 4050 वर्गफिट, धर्मेन्द्र की अचल संपत्ति ग्राम सुनेड़ में भूमि रकबा 1.274 हेक्टेयर, एक अल्टो कार, एक टीवीएस जुपीटर स्कूटी एवं अमरसिंह की अचल संपत्ति मे ग्राम गुलरपुरा में भूमि रकबा 2.366 हेक्टेयर एवं ग्राम गुलरपुरा में एक अर्द्ध पक्का ईंट कवेलू का मकान एवं नसरुल्लागंज में एक पक्का मकान कुर्क करने की कार्यवाही की है। 

साईं प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ था

अनावेदक के विरुद्ध फरियादी सुनील वर्मा निवासी-ग्राम खुरचनी, थाना-रातीबढ़ एवं अन्य की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली, सीहोर एवं थाना गोपालपुर में उक्त अपराध पंजीबद्ध है जिसमें शिकायत हैं कि अनावेदकों द्वारा सांई प्रसाद प्रापर्टीज लिमिटेड कंपनी का चैयरमेन व डायरेक्टर बताते हुए निवेशकों से करोड़ों रूपये की बेईमानी/धोखाधड़ी कर राशि प्राप्त किए एवं राशि वापस नहीं की गई। जारी आदेश अनुसार सांई प्रसाद प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के धारकों की चल एवं अचल संपत्ति को विक्रय, दान अथवा अंतरिम करने या अधिभारित करने से तत्काल प्रभाव से वंचित किया गया है अन्यथा ग्रहण करने से निषेधित किया गया है। 

बालासाहब भावकर कि मध्य प्रदेश में 90 संपत्तियां

नसरुल्लागंज के गोपालपुर थाने में लगभग 70-80 निवेशकों के करीब 3 करोड़ रुपये की राशि एवं थाना कोवतवाली, सीहोर में लगभग 50 से अधिक निवेशकों की 25-25 लाख रुपये की राशि सांई प्रसाद प्रायवेट लिमिटेड कंपनी में फंसे हुए हैं। चिटफंड कंपनी की प्रदेश के विभिन्न जिलों में 90 संपत्तियां है। पुलिस अधीक्षक सीहोर द्वारा अवगत कराया गया कि सांई प्रसाद प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर बालासाहब भावकर की मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में 90 संपत्तियां हैं जिनमें बालाघाट, ग्वालियर, बीना (सागर), सीहोर, हरदा, विदिशा में 1-1, आगरमालवा (शाजापुर)में 45, खरगौन में 28, उज्जैन में 5, भोपाल में 4 तथा इंदौर की 2 संपत्तियां शामिल हें।

विदिशा जिले में वार्ड नंबर 35 फ्यूचर वर्ल्डवाईड मार्केटिंग एलएलपी फर्स्ट फ्लोर गोपाल कॉपलेक्स राजीव नगर एवं बीना (सागर) जिले में फ्यूचर वर्ल्डवाईड मार्केटिंग एलएलपी फर्स्ट फ्लोर डीके कॉम्पलेक्स स्टेशन रोड़ शामिल हैं।   
मप्र निक्षेपकों के हित का संरक्षण अधिनियम 2003 की धारा में वर्णित प्रावधान अनुसार उक्त कुर्की के आदेश जारी होने से 15 दिवस में न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सीहोर को निर्देशित किया गया है।

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