चुनावी रंग के तहत या भीड़ का डर ? एमपी सरकार ने क्यों बढ़ाई दुर्गा प्रतिमा की साइज़ सीमा साथ ही रावण दहन को भी मंजूरी क्यों ?

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बीजेपी सरकार ने दुर्गा प्रतिमाओं पर से 6 फीट ऊंचाई का प्रतिबंध हटाया, पंडाल का अधिकतम आकार 30 बाय 45 फीट रखा जा सकेगा।

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुर्गा उत्सव में स्थापित होने वाली दुर्गा प्रतिमाओं पर से ऊंचाई का प्रतिबंध हटा दिया है। अब 6 फीट से ज्यादा ऊंची प्रतिमाएं भी स्थापित की जा सकेंगी। दरअसल 6 फीट की दुर्गा प्रतिमा को लेकर मूर्तिकारों ने कहा था कि मूर्तियां कई महीनों से तैयार होने लगती हैं, ऐसे में 5-6 फीट ऊंची मूर्तियां बनाना संभव नहीं है। मूर्तिकारों के साथ हिंदुवादी संगठनों ने बीजेपी सरकार से मांग की थी जो मूर्तियां पहले से बन गई हैं उन ऊंची मूर्तियों की स्थापना की अनुमति दी जाए।

सवाल यह है की यह सब जो कुछ समय पहले सख्ती से लागू किया गया था। आज अचानक से चुनाव की तारीख पास आते ही निर्णय कैसे बदल गया ?
जिस प्रतिमा के लिए विगत दिनों लाठी चार्ज तक हुआ, आज अचानक बीजेपी ने भक्ति भाव कैसे जगा लिया ?

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए गृह विभाग की नवरात्र उत्सव के लिए जारी गाइडलाइन को बदल दिया है। इस गाइडलाइन में दुर्गा प्रतिमाओं की ऊंचाई अधिकतम छह फीट और पांडाल का आकार 10 बाई 10 फीट रखने के निर्देश दिए गए थे। इसे अब बदल दिया गया है। अब दुर्गा पूजा के लिए बनाए जाने वाले पंडालों की सीमा अधिकतम 30 बाय 45 फीट होगी।

दुर्गा विसर्जन में 10 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं

18 अक्टूबर से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्रि पर सरकार ने चल समारोह पर भी प्रतिबंध जारी रखा है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में 10 लोगों से ज्यादा को अनुमति नहीं होगी। वहीं दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान चल समारोह की पर पहले की ही तरह रोक रहेगी। दुर्गा उत्सव समिति के अधिकतम 10 व्यक्ति दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन कर सकेंगे।

रामलीला और रावण दहन को हां, गरबा को ना

सरकार ने दुर्गा उत्सव पर गरबा करने पर रोक को यथावत रखा है। वहीं दशहरा उत्सव पर रामलीला और रावण दहन किया जा सकेगा।  इनसभी आयोजनों के दौरान कार्यक्रम में शामिल लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। लोगों को मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सैनेटाइजर का उपयोग जैसी सावधानियों का पालन करना होगा। ऐसी झांकिया बनाने की अनुमति दी गई है जिनमें किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो।

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