गहने गायब होने के केस में हाईकोर्ट ने कहा, मामला सीबीआई को दिया तो पुलिस के लिए शर्म की बात

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महाधिवक्ता का मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में तर्क वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में जांच के लिए एसआईटी बनाई।

 हाई कोर्ट की एकल पीठ ने कोषालय (ट्रेजरी) से गायब हुए 80 लाख के सोने-चांदी के मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि मामले को सीबीआई को सुपुर्द किया जाता है तो पुलिस के लिए काफी शर्म की बात होगी। कोषालय से बेशकीमती आभूषण चोरी हुए हैं और गोयल दंपत्ति की हत्या हुई है। उस मामले को पुलिस हलके से ले रही है। जांच पूरी करने के लिए एक महीने का समय दे रहे हैं। 5 अक्टूबर को फिर से केस को सुना जाएगा। पुलिस जांच कर एक अक्टूबर तक प्रोग्रेस रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करे।

1988 में किला गेट स्थित सोडा कुआं के पास सराफा कारोबारी रमेश चन्द्र गोयल के यहां डकैती पड़ी थी। डकैतों ने रमेश चन्द्र गोयल व उनकी पत्नी बंसती गोयल की हत्या कर दी गई थी। सोना चांदी व नगदी लूट ले गए थे। पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर उससे 80 लाख का सोना-चांदी बरामद किया था। सोना चांदी को माल कोषालय(ट्रेजरी) में जमा करा दिया गया था। यह माल लंबे समय से जिला न्यायालय की निगरानी में जमा था।

रमेशचन्द्र गोयल के वारसानों ने सोने को वापस लेने के लिए जिला सत्र न्यायालय में आवेदन लगाया। जब माल वापस नहीं दिया गया तो रूचि अग्रवाल, अन्य वारसानों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट के आदेश पर वर्ष 2016 में बॉक्स को खोला गया, जिसमें सोना-चांदी गायब था। इस मामले में पड़ाव थाने में पूर्व नाजिर के खिलाफ केस दर्ज किया गया, लेकिन वर्ष 2016के बाद से पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की।

कोर्ट ने केस डायरी को देखने के बाद पाया कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाई कोर्ट ने 26 अगस्त 2020 को आदेश दिया कि महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव व पुलिस अधीक्षक मौजूद रहें। महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में एक एसआईटी का गठन कर दिया है, जो इस मामले की जांच करेगी।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आरके सोनी व अभिषेक बिंदल ने तर्क दिया कि यह मामला सीबीआई को देना उचित होगा। क्योंकि चार साल बीत गए हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। कोर्ट ने जांच के लिए अंतिम मौका दिया है और टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस का रवैया काफी उदासीन व लापरवाही भरा रहा है।

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