EC ने उप चुनाव के जारी किये नियम, उम्मीदवार ऑनलाइन भर सकेंगे नॉमिनेशन

हर पोलिंग बूथ पर 1500 की बजाय 1000 वोटर जाएंगे, बूथ के एंट्री प्वाइंट पर सभी की थर्मल स्कैनिंग होगी।
कोरोना काल में होने जा रहे सभी आम चुनाव और उपचुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने नियम कायदे जारी कर दिए हैं। इसमें साफ किया गया है कि चुनाव संबंधी सभी कामकाज कोरोना से बचाव के उपायों को अपनाना होगा। चुनाव संबंधित हर गतिविधि के दौरान हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। चुनाव के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी परिसर में आने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग होगी। सैनिटाइजर और साबुन उपलब्ध कराए जाएंगे और सोशल डिस्टेंशिंग के नियमों का पालन करना होगा।
दिव्यांगों, 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, जरूरी सेवाओं में जुटे कर्मचारियों और कोरोना संक्रमितों के अलावा संभावित लोगों को पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी जाएगी।
आम गाइडलाइन
- इलेक्शन से जुड़ी किसी भी गतिविधि के दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा।
- इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कमरे, हॉल या किसी भी परिसर के गेट पर थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, साबुन और पानी रखना होगा। हर व्यक्ति की स्कैनिंग की जाएगी।
- सरकारी निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। इसे पूरा करने के लिए बड़े हॉल का इस्तेमाल किया जाए और इन्हें चिह्नित किया जाए।
- चुनाव अधिकारियों, सुरक्षा में लगे लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक पर्याप्त संख्या में वाहन रखना जरूरी होगा।
पोलिंग बूथ
- एक पोलिंग बूथ पर 1500 की बजाय 1000 वोटरों को ही बुलाएं।
- वोटिंग से एक दिन पहले पोलिंग स्टेशन सैनिटाइज किया जाए।
- हर बूथ के एंट्री पॉइंट पर थर्मल स्कैनर लगाया जाए। हर वोटर की एंट्री पॉइंट पर ही थर्मल चैकिंग हो।
- अगर किसी वोटर का पहली रीडिंग में टेम्परेचर तय पैमानों से ऊपर आता है तो दोबारा उसका टेम्परेचर लिया जाए। दूसरी बार भी यह ज्यादा निकले तो वोटर को टोकन/सर्टिफिकेट दिया जाए और उसे वोटिंग के आखिरी घंटे में बूथ पर आने को कहा जाए। वोटिंग के आखिरी घंटे में ऐसे वोटरों को वोट डालने दिया जाएगा।
ईवीएम/वीवीपैट
- पहली और दूसरी ईवीएम से जुड़ा हर काम बड़े हॉल में होना चाहिए।
- सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहे।
- ईवीएम/वीवीपैट से संभालने वाले हर अफसर को ग्लव्ज मुहैया कराए जाएं।
नॉमिनेशन प्रॉसेस
- नॉमिनेशन फॉर्म ऑनलाइन मुहैया कराए जाएंगे। उम्मीदवार इसे ऑनलाइन ही भर सकेंगे। उसका प्रिंट उन्हें चुनाव अधिकारी को सौंपना होगा।
- हलफनामा भी ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है। उसका प्रिंट अपने पास रखा जा सकता है। नोटराइजेशन के बाद उसे नॉमिनेशन के साथ चुनाव अधिकारी को सौंपा जा सकता है।
- उम्मीदवार जमानत की रकम ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। कैश देने का विकल्प भी मौजूद रहेगा।
- नॉमिनेशन फॉर्म सौंपने के समय उम्मीदवार के साथ दो से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। उन्हें दो से ज्यादा गाड़ियां ले जाने की इजाजत भी नहीं होगी।
- नॉमिनेशन फॉर्म लेने, उसकी स्क्रूटनी करने और चुनाव चिह्न देने की प्रक्रिया जहां पूरी हो, वहां प्रर्याप्त जगह रहे।
- उम्मीदवारों को अलग-अलग वक्त पर बुलाया जाए। उम्मीदवारों के लिए वेटिंग एरिया भी बड़ा होना चाहिए।