आरोपी ने जमानत मांगी तो कोर्ट ने रखी आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने की शर्त

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  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में गबन के आरोपी ने जमानत की मांग रखी थी
  • विदिशा के आरोपी के खिलाफ साल 2019 में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था
  • ग्वालियर बेंच इससे पहले भी इस तरह की अनोखी शर्त आरोपियों के सामने रख चुकी है

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अनोखा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विदिशा के गबन के आरोपी शुभम साहू को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह आर्मी के वेलफेयर फंड में 15 हजार रुपए जमा करेगा। साथ ही आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करेगा। इसके बाद ही जमानत मिलेगी।

हाईकोर्ट ग्वालियर ने आरोपी को रिहा होने के एक माह के अंदर 15 हजार रुपए की राशि आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड के चांदनी चौक दिल्ली की कॉर्पोरेशन शाखा के खाते में जमा कराने को कहा है। इसकी जमा पर्ची या कॉपी कोर्ट को देना होगी। उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के जज आनंद पाठक ने अपने आदेश में शुभम साहू से कहा है कि उसे आरोग्य सेतु एप भी डाउनलोड करना होगा।

ग्वालियर बेंच पहले भी अनोखी शर्त रख चुकी है

हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच जमानत के मामलों में पहले भी अनोखी शर्त रख चुकी है। आरोपियों को पौधे लगाने, अस्पताल में जाकर सेवा करने और यहां तक कि भारत के वीर जैसे ऐप में पैसे जमा करने की शर्त पर राहत प्रदान की है। दतिया की सियाजू दुबे को 50 हजार के निजी मुचलके और आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करने की शर्त पर जमानत दी गई थी।

वहीं, विदिशा जिले के लटेरी निवासी रेखाबाई को भी इन्हीं शर्तों पर जमानत का लाभ दिया गया। एक अन्य मामले में ग्वालियर के राहुल लोधी को अन्य शर्तों के साथ यह एप इंस्टॉल करने की शर्त पर जमानत दी गई।

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