सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया

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कहा- इस मामले की विस्तार से सुनवाई की जरूरत

  • स्पीकर सीपी जोशी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा- हाईकोर्ट स्पीकर को ये आदेश नहीं दे सकता है कि विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करें
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा- क्या जनता के चुने हुए नेता को विरोध जताने का हक नहीं, क्या लोकतंत्र में इस तरह किसी को चुप कराया जा सकता है?
  • अयोग्यता के नोटिस के खिलाफ बागी विधायकों ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की थी, कोर्ट 24 जुलाई को फैसला सुनाएगा

राजस्थान की सियासी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि इस स्टेज पर प्रोटेक्टिव ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने नोटिस का जवाब देने के लिए समय बढ़ा दिया और कहा कि कोई कार्रवाई नहीं की जाए, यह प्रोटेक्टिव ऑर्डर है।

सिब्बल ने कहा, ‘कोर्ट तब तक कोई दखल नहीं दे सकता, जब तक कि विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा दिया जाए। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का रेफरेंस देते हुए कहा कि हाईकोर्ट स्पीकर को ये आदेश नहीं दे सकता है कि विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करें। स्पीकर अगर विधायकों को अयोग्य ठहराने का प्रोसेस शुरू करें तो कोर्ट दखल नहीं दे सकता।’  जस्टिस अरुण मिश्र समेत तीन जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। हाईकोर्ट ने स्पीकर को बागी 19 विधायकों के खिलाफ 24 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा गया है। 

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