राजस्थान: पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई

  • कोर्ट नंबर-1 के बाहर गार्ड और वकीलों के बीच कहासुनी के बाद हंगामा
  • पायलट गुट के विधायकों की ओर से हरीश साल्वे पैरवी कर रहे

राजस्थान में सियासी घमासान के बीच हाईकोर्ट में सचिन पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई हो रही है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जारी नोटिस के खिलाफ पायलट गुट ने याचिका लगाई थी। चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी है कि पायलट गुट की याचिका प्री-मैच्योर है, यह खारिज होनी चाहिए।

सुनवाई के बीच कोर्ट के बाहर हंगामा हो गया है। वकीलों को अंदर जाने से रोक दिया गया। कोर्ट नंबर-1 में एंट्री को लेकर गार्ड और वकीलों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद कुछ वकील धरने पर बैठ गए।

इससे पहले वरिष्ठ वकीलों की आपसी सहमति के आधार पर 19 विधायकों को दिए गए नोटिस पर सुनवाई 21 जुलाई तक स्थगित कर दी गई। कोर्ट के इस आदेश के बाद विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पायलट गुट के विधायकों को नोटिस का जवाब देने के लिए 21 जुलाई शाम 5.30 बजे तक का वक्त दिया गया है। 

शुक्रवार को हुई सुनवाई में पायलट गुट के कांग्रेस विधायकों की ओर से हरीश साल्वे ने कहा था- विधानसभा के बाहर किसी भी गतिविधि को दलबदल विरोधी अधिनियम का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। इस मामले में सचिन पायलट के वकील मुकुल रोहतगी हैं।

इन विधायकों को नोटिस दिया गया

सचिन पायलट, रमेश मीणा, इंद्राज गुर्जर, गजराज खटाना, राकेश पारीक, मुरारी मीणा, पीआर मीणा, सुरेश मोदी, भंवर लाल शर्मा, वेदप्रकाश सोलंकी, मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, हरीश मीणा, बृजेन्द्र ओला, हेमाराम चौधरी, विश्वेन्द्र सिंह, अमर सिंह, दीपेंद्र सिंह और गजेंद्र शक्तावत।

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