LIVE : स्पीकर के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में सचिन पायलट खेमे ने संशोधित याचिका पेश की, सुनवाई शुरू

विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट खेमा गुरुवार को हाईकोर्ट पहुंच गया। पायलट समेत 18 विधायकों ने याचिका में स्पीकर के नोटिस को रद्द करने की मांग की। जज सतीश चंद्र शर्मा की कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई हुई। इस दौरान पायलट गुट ने याचिका में संशोधन के लिए समय मांगा। इसके बाद 5 बजे सुनवाई शुरू हुई।

इससे पहले कोर्ट में विधानसभा स्पीकर की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा। वहीं, बागी विधायकों की दलीलें हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने रखीं। हरीश साल्वे ने कहा कि सदन से बाहर की कार्यवाही के लिए अध्यक्ष नोटिस जारी नहीं कर सकते। नोटिस की संवैधानिक वैधता नहीं है। इस दौरान कोर्ट से दो जजों की बेंच की मांग की गई।

कपिल सिब्बल ने पायलट से पूछा- घर वापसी को लेकर क्या ख्याल है

कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बुधवार को सचिन पायलट पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने कहा कि वे भाजपा में शामिल नहीं होंगे। मुझे लगता है कि मानेसर में रुके विधायक हरियाणा की भाजपा सरकार की निगरानी में छुट्टियां मना रहे हैं। लेकिन घर वापसी का क्या?’

‘हम मुख्यमंत्री के काम से सहमत नहीं’ 
विधायक रमेश मीणा ने कहा, ‘सीएम ने जो स्टेटमेंट दिया है। वह अनुचित है। लोग उनकी कार्यशैली से और उनके कामकाज से असंतुष्ट हैं। राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी हावी है। जनप्रतिनिधियों के काम नहीं हो रहे। हमने जो मांगे रखीं, उन पर सीएम ने ध्यान नहीं दिया।’

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