आर्मी में 89 ऐप बैन

  • अदालत ने कहा- जब मामला देश की सुरक्षा का हो तो राहत दिए जाने का सवाल ही नहीं उठता
  • आर्मी में जवानों-अफसरों के मोबाइल से 89 ऐप डिलीट करने के आदेश दिए गए, इनमें फेसबुक इंस्टाग्राम शामिल
  • आर्मी अफसर ने फेसबुक इस्तेमाल की इजाजत मांगी, हाईकोर्ट ने कहा- एफबी इतना ज्यादा पसंद है तो नौकरी से इस्तीफा दे दीजिए

फेसबुक इस्तेमाल करने की इजाजत मांगने वाले एक वरिष्ठ आर्मी अफसर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि अगर आपको फेसबुक इतना ज्यादा पसंद है तो आप नौकरी से इस्तीफा दे दीजिए। अफसर ने कोर्ट में दलील दी थी कि एक बार डाटा डिलीट करने पर वो अपने सभी दोस्तों को कॉन्टैक्ट खो देंगे।

अफसर ने आर्मी में सोशल मीडिया प्लेफॉर्म समेत 89 ऐप बैन किए जाने के खिलाफ अपील की थी। इस मामले में अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी और बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा को पॉलिसी के दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के सामने पेश को कहा है।

Indian Army banned 89 Apps, Facebook and PUBG are also included ...

अदालत ने कहा- प्लीज अपना अकाउंट डिलीट करिए
बेंच ने अफसर से कहा- आप फैसला कीजिए। पॉलिसी यह है कि आर्मी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बैन है। यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है इसलिए आपको फेसबुक अकाउंट डिलीट करना होगा।

जब बात देश की सुरक्षा की हो तो ऐसे मामले में किसी तरह की अंतरिम राहत दिए जाने का सवाल ही नहीं उठता है। प्लीज! आप अपना अकाउंट डिलीट कर दीजिए। आप रोज कुछ नया ले आते हैं। यह इस तरह से नहीं चल सकता है। 

लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी ने दायर की थी याचिका
जस्टिस राजीव सहाय और जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने बुधवार को लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी की अपील पर सुनवाई की। चौधरी ने याचिका में कहा कि अदालत मििलट्री इंटेलीजेंस के डायरेक्टर जनरल को निर्देश दे कि आर्मी के अधिकारियों-जवानों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अकाउंट डिलीट करने का आदेश वापस लिया जाए।

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